उत्तर प्रदेश

यूपी: हाईकोर्ट ने अलीगंज अग्निकांड के आरोपी को जमानत दी, कहा- वो मालिक नहीं किरायेदार था

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 जून को हुए अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में आरोपी किरायेदार सुरेंद्र साहू की जमानत मंजूर कर दी है।

10 सित॰ 2026, 7:15 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 22 जून को हुए अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में आरोपी किरायेदार सुरेंद्र साहू की जमानत मंजूर कर दी है।

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