उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : अनुमति नहीं ली तो पूरे समुदाय की ओर से प्रतिनिधि वाद नहीं माना जाएगा वाद, दूसरी अपील भी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा की 18.14 एकड़ जमीन को मुस्लिम कब्रिस्तान बताए जाने से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में दाखिल दूसरी अपील खारिज कर दी।

11 सित॰ 2026, 7:27 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा की 18.14 एकड़ जमीन को मुस्लिम कब्रिस्तान बताए जाने से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में दाखिल दूसरी अपील खारिज कर दी।

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