उत्तर प्रदेश

Prayagraj : भूमिहीन बटाईदार किसान भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के हकदार, हाईकोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भूमिहीन बटाईदार किसान भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजे के पात्र हैं। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने चित्रकूट निवासी मंजू की याचिका स्वीकार करते हुए...

26 अग॰ 2026, 8:43 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भूमिहीन बटाईदार किसान भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजे के पात्र हैं। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने चित्रकूट निवासी मंजू की याचिका स्वीकार करते हुए...

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

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