उत्तराखंड

उत्तराखंड: अदालत में मामला विचाराधीन होने पर भी सूचना देने से नहीं कर सकते इन्कार, आयोग ने दिया आदेश

उत्तराखंड सूचना आयोग ने कहा है कि लोक सूचना अधिकारी केवल इस आधार पर सूचना देने से इन्कार नहीं कर सकते कि सूचना से संबंधित कोई मामला अदालत में विचाराधीन है

21 सित॰ 2026, 8:47 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttarakhand

उत्तराखंड सूचना आयोग ने कहा है कि लोक सूचना अधिकारी केवल इस आधार पर सूचना देने से इन्कार नहीं कर सकते कि सूचना से संबंधित कोई मामला अदालत में विचाराधीन है

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