उत्तराखंड

उत्तराखंड: यात्री का सामान चोरी होने पर रेलवे को देना होगा मुआवजा, आयोग ने 47,222 रुपये चुकाने के दिए आदेश

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को एक यात्री के सामान चोरी होने पर 37,222 रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया है।

20 अक्टू॰ 2026, 8:47 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttarakhand

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को एक यात्री के सामान चोरी होने पर 37,222 रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया है।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttarakhand

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