उत्तर प्रदेश

प्रयागराज : 21 साल बाद देरी माफी के पर्याप्त कारण के बिना रद्द नहीं होगी तलाक की डिक्री

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एकपक्षीय तलाक की डिक्री को 21 साल बाद चुनौती देने पर केवल आवेदन दाखिल कर देने से देरी स्वत: माफ नहीं मानी जा सकती।

9 सित॰ 2026, 10:57 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एकपक्षीय तलाक की डिक्री को 21 साल बाद चुनौती देने पर केवल आवेदन दाखिल कर देने से देरी स्वत: माफ नहीं मानी जा सकती।

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