उत्तर प्रदेश

महोबा: मासूम की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

जमीन के विवाद में पांच वर्षीय मासूम की सड़क पर पटककर हत्या करने के करीब पांच साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

16 अक्टू॰ 2026, 1:52 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

जमीन के विवाद में पांच वर्षीय मासूम की सड़क पर पटककर हत्या करने के करीब पांच साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर प्रथम ध्रुव राय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

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