उत्तर प्रदेश

रायबरेली: छात्रावास में छात्र के साथ मारपीट में चार छात्रों को पांच-पांच साल की सजा, 23-23 हजार का जुर्माना

न्यायालय एसीजे प्रथम/एसीजेएम की कोर्ट ने आठ साल पूर्व के राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्रावास में छात्र के साथ मारपीट करने पर राजस्थान, दिल्ली, इंदौर के चार छात्रों को दोषी मानते हुए पांच पांच साल की सजा सुनाई।

22 सित॰ 2026, 3:19 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

न्यायालय एसीजे प्रथम/एसीजेएम की कोर्ट ने आठ साल पूर्व के राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान के छात्रावास में छात्र के साथ मारपीट करने पर राजस्थान, दिल्ली, इंदौर के चार छात्रों को दोषी मानते हुए पांच पांच साल की सजा सुनाई।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

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6 घंटे पहलेस्रोत: Hindustan
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