उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : आपराधिक मामले में बरी होने से खत्म नहीं होता विभागीय दंड, पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय दंड बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में संदेह का लाभ देकर बरी होने मात्र से कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। विभागीय जांच में आरोप साबित करने का मानक आपराधिक मुकदमे से अलग है।

21 अक्टू॰ 2026, 12:04 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में संदेह का लाभ देकर बरी होने मात्र से कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। विभागीय जांच में आरोप साबित करने का मानक आपराधिक मुकदमे से अलग है।

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