उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : एफआईआर या लंबित आपराधिक केस के आधार पर नौकरी से बर्खास्तगी गैर-कानूनी

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) इलाहाबाद पीठ ने कहा कि केवल एफआईआर या आपराधिक मामला लंबित होने या चार्जशीट दाखिल होने मात्र से किसी कर्मचारी को अयोग्य मानकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

22 सित॰ 2026, 11:53 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) इलाहाबाद पीठ ने कहा कि केवल एफआईआर या आपराधिक मामला लंबित होने या चार्जशीट दाखिल होने मात्र से किसी कर्मचारी को अयोग्य मानकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

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