उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट का अहम फैसला : बालिग समलैंगिक जोड़े को साथ रहने का अधिकार, परिवार या समाज नहीं डाल सकता बाधा

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर बालिग को अपनी पसंद का साथी चुनने, व्यक्तिगत स्वायत्तता बनाए रखने और सहमति से साथ रहने का अधिकार है।

19 सित॰ 2026, 8:01 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर बालिग को अपनी पसंद का साथी चुनने, व्यक्तिगत स्वायत्तता बनाए रखने और सहमति से साथ रहने का अधिकार है।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

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