उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : जनजाति की परंपराएं और रीति रिवाज छोड़ने पर खत्म हो जाएगा एसटी का दर्जा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता।

23 सित॰ 2026, 12:20 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

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