उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट ने कहा : आरोपों के समर्थन में साक्ष्य नहीं तो एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी रंजिश में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के एक मामले को रद्द कर दिया। कहा कि आरोपों के समर्थन में साक्ष्य नहीं होने पर भी आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

25 अक्टू॰ 2026, 2:08 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी रंजिश में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के एक मामले को रद्द कर दिया। कहा कि आरोपों के समर्थन में साक्ष्य नहीं होने पर भी आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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