उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : पहली बार अपराध करने वालों को सजा देने से पहले सशर्त रिहाई पर विचार जरूरी, अन्यथा दर्ज हो विशेष कारण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली बार अपराध करने वालों को सजा देने से पहले उनकी सशर्त रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 के तहत लाभ पाने के योग्य है तो लाभ मिलना चाहिए।

3 सित॰ 2026, 5:39 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहली बार अपराध करने वालों को सजा देने से पहले उनकी सशर्त रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 के तहत लाभ पाने के योग्य है तो लाभ मिलना चाहिए।

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