उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : पांच दिन तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने पर 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में राज्य सरकार को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

23 सित॰ 2026, 12:59 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पांच दिनों तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में राज्य सरकार को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

संबंधित खबरें

विज्ञापन