उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : पूर्व मंत्री की मौत पर मुआवजा बढ़ाने की मांग खारिज, कहा- हैसियत से नहीं, साक्ष्य से तय होगी आय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में कहा कि किसी व्यक्ति की सामाजिक या पेशेवर हैसियत को उसकी आय तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

17 सित॰ 2026, 8:04 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में कहा कि किसी व्यक्ति की सामाजिक या पेशेवर हैसियत को उसकी आय तय करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

संबंधित खबरें

उत्तर प्रदेश

UP Weather: 22 सितंबर के बाद क्या खत्म हो जाएगा बारिश का दौर? जानें मानसून की विदाई के बाद यूपी में कैसा रहेगा मौसम

UP Weather: 22 सितंबर के बाद क्या खत्म हो जाएगा बारिश का दौर? जानें मानसून की विदाई के बाद यूपी में कैसा रहेगा मौसम Prabhat Khabar

59 मिनट पहलेस्रोत: Prabhat Khabar
विज्ञापन