हाईकोर्ट : प्राधिकरण की गलती से विज्ञापन रद्द हुआ तो आवंटी को देना होगा मुआवजा, कोर्ट ेने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्राधिकरण की अपनी गलती के कारण विज्ञापन रद्द किया जाता है और आवंटी की ओर से किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण को उसके निवेश की भरपाई करनी होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्राधिकरण की अपनी गलती के कारण विज्ञापन रद्द किया जाता है और आवंटी की ओर से किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण को उसके निवेश की भरपाई करनी होगी।
यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh
संबंधित खबरें
Prayagraj News: वोट चोरी के कई तरीके, यूपी में सत्ता परिवर्तन जरूरी : भूपेश बघेल
Prayagraj News: वोट चोरी के कई तरीके, यूपी में सत्ता परिवर्तन जरूरी : भूपेश बघेल Hindustan
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 25 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार Amar Ujala
Gorakhpur News: जल्द आकार लेगी गोरखपुर में यूपी की पहली फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी
Gorakhpur News: जल्द आकार लेगी गोरखपुर में यूपी की पहली फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी inextlive
यूपी: प्रदेश में मनाई जाएगी वाल्मीकि जयंती, सीएम बिठूर में देंगे योजनाओं का तोहफा; सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
यूपी: प्रदेश में मनाई जाएगी वाल्मीकि जयंती, सीएम बिठूर में देंगे योजनाओं का तोहफा; सार्वजनिक अवकाश की घोषणा Amar Ujala