उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : बालिग को अपनी मर्जी से धर्म व जीवनसाथी चुनने का अधिकार, माता पिता नहीं सीमित कर सकते स्वतंत्रता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बालिग को अपनी मर्जी से धर्म चुनने, उसका पालन करने और अपनी पसंद के जीवनसाथी के साथ रहने का सांविधानिक अधिकार है।

16 सित॰ 2026, 7:33 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली के चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बालिग को अपनी मर्जी से धर्म चुनने, उसका पालन करने और अपनी पसंद के जीवनसाथी के साथ रहने का सांविधानिक अधिकार है।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

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