उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : माता-पिता की चिंता कितनी भी सच्ची हो, बेटी के जीवनसाथी चुनने के अधिकार से ऊपर नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता की चिंता कितनी भी सच्ची क्यों न हो, वह बालिग बेटी की अपनी जिंदगी और जीवनसाथी चुनने की सांविधानिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकती।

8 सित॰ 2026, 10:33 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता की चिंता कितनी भी सच्ची क्यों न हो, वह बालिग बेटी की अपनी जिंदगी और जीवनसाथी चुनने की सांविधानिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकती।

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