उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : मेडिकल बोर्ड के दिव्यांगता प्रतिशत कम आकलन पर आरक्षण नहीं छीन सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की ओर से दिव्यांगता का प्रतिशत कम आकलन करने के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जब सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र कायम है।

13 सित॰ 2026, 9:53 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की ओर से दिव्यांगता का प्रतिशत कम आकलन करने के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जब सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र कायम है।

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