उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में संविदा नियुक्ति कर्मचारियों का शोषण, नियमित भर्ती करे सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना वर्षों से संविदा के आधार पर काम चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है।

24 सित॰ 2026, 9:11 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना वर्षों से संविदा के आधार पर काम चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है।

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