हाईकोर्ट : मोबाइल लोकेशन के आधार पर साबित नहीं होती हत्यारोपियों की एक साथ मौजूदगी- हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता कि घटना के दो हत्यारोपी एक साथ मौजूद थे। इसके लिए हत्या के तथ्याें को जोड़ने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी अटूट और विश्वसनीय होनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता कि घटना के दो हत्यारोपी एक साथ मौजूद थे। इसके लिए हत्या के तथ्याें को जोड़ने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी अटूट और विश्वसनीय होनी चाहिए।
यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh
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