उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : मोबाइल लोकेशन के आधार पर साबित नहीं होती हत्यारोपियों की एक साथ मौजूदगी- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता कि घटना के दो हत्यारोपी एक साथ मौजूद थे। इसके लिए हत्या के तथ्याें को जोड़ने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी अटूट और विश्वसनीय होनी चाहिए।

24 सित॰ 2026, 3:14 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता कि घटना के दो हत्यारोपी एक साथ मौजूद थे। इसके लिए हत्या के तथ्याें को जोड़ने वाली परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी अटूट और विश्वसनीय होनी चाहिए।

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