उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : सिर्फ नाम पर जमीन नहीं होने से परिवार के सदस्य को मुआवजे से वंचित नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि मृतक के नाम पर कृषि भूमि दर्ज नहीं थी।

28 अक्टू॰ 2026, 6:45 am0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि मृतक के नाम पर कृषि भूमि दर्ज नहीं थी।

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