उत्तर प्रदेश

प्रयागराज : चीनी मिल को उनकी अनुमानित जरूरत के मुताबिक आवंटित हो गन्ना, कम आपूर्ति पर हाईकोर्ट सख्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीनी मिलों को गन्ने के आवंटन में भेदभाव पर कड़ा रुख अपनाया है। कहा है कि मिल को उसकी अनुमानित जरूरत के अनुरूप गन्ना आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि उनका निरंतर संचालन होता रहे।

10 सित॰ 2026, 9:04 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीनी मिलों को गन्ने के आवंटन में भेदभाव पर कड़ा रुख अपनाया है। कहा है कि मिल को उसकी अनुमानित जरूरत के अनुरूप गन्ना आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि उनका निरंतर संचालन होता रहे।

यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh

संबंधित खबरें

उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : अनुमति नहीं ली तो पूरे समुदाय की ओर से प्रतिनिधि वाद नहीं माना जाएगा वाद, दूसरी अपील भी खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा की 18.14 एकड़ जमीन को मुस्लिम कब्रिस्तान बताए जाने से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में दाखिल दूसरी अपील खारिज कर दी।

4 घंटे पहलेस्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट का अहम फैसला : दैनिक वेतन सेवा को पेंशन से नहीं किया जा सकता बाहर, यूपी सरकार की विशेष अपील खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा है कि नियमितीकरण से पहले की लंबी दैनिक वेतन सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा।

4 घंटे पहलेस्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh
विज्ञापन