हाईकोर्ट का अहम फैसला : दैनिक वेतन सेवा को पेंशन से नहीं किया जा सकता बाहर, यूपी सरकार की विशेष अपील खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा है कि नियमितीकरण से पहले की लंबी दैनिक वेतन सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा है कि नियमितीकरण से पहले की लंबी दैनिक वेतन सेवा को पेंशन योग्य सेवा में जोड़ा जाएगा।
यह सारांश सार्वजनिक फ़ीड से लिया गया है। पूरी मूल रिपोर्ट पढ़ें: Amar Ujala — Uttar Pradesh
संबंधित खबरें
Innovation Hub UP Onboards Rapyder as Technical Partner
Innovation Hub UP Onboards Rapyder as Technical Partner
Innovation Hub UP Onboards Rapyder as Technical Partner The Tribune
UP: ‘Nyay Maha Panchayat’ to be held at Ankit Balyan’s village to seek justice for slain singer
UP: ‘Nyay Maha Panchayat’ to be held at Ankit Balyan’s village to seek justice for slain singer
UP: ‘Nyay Maha Panchayat’ to be held at Ankit Balyan’s village to seek justice for slain singer ThePrint
हाईकोर्ट : अनुमति नहीं ली तो पूरे समुदाय की ओर से प्रतिनिधि वाद नहीं माना जाएगा वाद, दूसरी अपील भी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा की 18.14 एकड़ जमीन को मुस्लिम कब्रिस्तान बताए जाने से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में दाखिल दूसरी अपील खारिज कर दी।
वृंदावन: बाल गृह से कैसे भाग निकली किशोरी? नौ माह में यह चौथी घटना, अब 24 घंटे निगरानी के लिए बनेगी पुलिस चौकी
नौ महीने पहले बना बाल गृह, लेकिन अब तक चार घटनाएं हो चुकी हैंकिशोरी के भागने से फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। अब बाल गृह में 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा, सीसीटीवी बढ़ाने की भी तैयारी।