उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट : तीन महीने बाद भी विभागीय पुनरीक्षण की देरी माफ हो सकती है, यह है पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दी। कहा कि विभागीय सजा के खिलाफ पुनरीक्षण दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जा सकता है।

10 सित॰ 2026, 8:43 pm0 बार पढ़ा गयास्रोत: Amar Ujala — Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दी। कहा कि विभागीय सजा के खिलाफ पुनरीक्षण दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जा सकता है।

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